दस साल पहले आधार बनवाने वाले लोग अपने दस्तावेजों को अद्यतन कराएंः यूआईडीएआई

नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा है कि 10 साल पहले विशिष्ट पहचान क्रमांक पाने वाले और इस दौरान कभी भी अपने दस्तावेजों को संशोधित नहीं कराने वाले निवासियों को अपनी नवीनतम जानकारी अद्यतन करानी चाहिए.

यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा है कि आधार धारक सहायक दस्तावेजों (पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण) को 'माय आधार पोर्टल' के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से अद्यतन कर सकते हैं. इसके अलावा वे चाहें तो आधार केंद्र पर जाकर ऑफलाइन ढंग से भी अपनी विशिष्ट पहचान की सूचनाओं को संशोधित करा सकते हैं.

बयान में कहा गया, जिन निवासियों ने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था और उसके बाद इन वर्षों में कभी भी उसे अपडेट नहीं किया है, ऐसे आधार धारकों को अपने दस्तावेजों को अपडेट करना चाहिए. पिछले एक दशक में आधार संख्या भारत में निवासियों की पहचान के लिए एक स्वीकृत प्रमाण के तौर पर उभरी है. केंद्र सरकार की तरफ से संचालित 319 योजनाओं सहित कुल 1,100 से अधिक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में आधार को पहचान के रूप में स्वीकार किया जाता है.(भाषा)