VIDEO: राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम, निकायों के अधिकारों में की कई गुना बढ़ोतरी, देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर: राजस्थान में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से बड़ी जमीनों के पट्टे देने की प्रक्रिया को आसान किया गया है. इसके लिए निकायों के अधिकारों में ढाई से छह गुना तक बढ़ोतरी की गई है. प्रदेश में निजी क्षेत्र में अस्पताल,स्कूल,कॉलेज,विश्वविद्यालय,उद्योग,वेयर हाउस,एग्राे इंडस्ट्रीज,एम्युमेंट पार्क,स्पोर्टस सिटी,होटल व रिसोर्ट आदि में निवेश की अपार संभावनाएं हैं. इनके लिए बड़े आकार की भूमि की आवश्यकता होती है. इन जमीनों के पट्टे आसान प्रक्रिया में जल्दी जारी हो सकें, इसके लिए राज्य सरकार ने निकायों के अधिकारों में काफी बढ़ोतरी की है. आपको सबसे पहले बताते हैं कि अब तक विभिन्न निकायों को पट्टे जारी करने के मामले में क्या अधिकार थे.

निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम:
-प्रदेश के विकास प्राधिकरण अब तक 10 हजार वर्ग मीटर तक के ही आवासीय पट्टे जारी कर सकते थे
-प्राधिकरणों के पास 4 हजार वर्ग मीटर भूमि तक के गैर आवासीय पट्टे जारी करने के अधिकार थे
-नगर सुधार न्यास अब तक 5 हजार वर्ग मीटर तक के ही आवासीय पट्टे जारी कर सकते थे
-इनके पास ढाई हजार वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे जारी करने के अधिकार थे
-नगर निगम,नगर परिषद और नगर पालिका को भी न्यासों के समान अधिकार थे
-ये 5 हजार वर्ग मीटर तक की भूमि के आवासीय और
-ढाई हजार वर्ग मीटर की भूमि के गैर आवासीय पट्टे जारी कर सकते थे

पट्टे जारी करने के मामलों में अब राज्य सरकार ने निकायों को शक्तिशाली बना दिया है. इसके लिए नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. इस आदेश के मुताबिक आपको बताते हैं कि किन निकायों को अब पहले से कितना ताकतवर बनाया गया है.

निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम:
-विकास प्राधिकरण अब 25 हजार वर्गमीटर तक की भूमि के आवासीय,
-फार्म हाउस और रिसोर्ट के पट्टे जारी कर सकेंगे
-जबकि 15 हजार वर्गमीटर तक गैर आवासीय पट्टे जारी कर सकेंगे
-प्राधिकरण की शक्तियों में ढाई से करीब चार गुना तक बढ़ोतरी की गई है
-नगर सुधार न्यास अब 25 हजार वर्गमीटर तक की भूमि के आवासीय,
-फार्म हाउस और रिसोर्ट के पट्टे जारी कर सकेंगे
-जबकि 15 हजार वर्गमीटर तक गैर आवासीय पट्टे जारी कर सकेंगे
-न्यासों की शक्तियों में पांच से छह गुना तक बढ़ोतरी की गई है
-नगर पालिकाएं अब 15 हजार वर्गमीटर तक की भूमि के आवासीय,
-फार्म हाउस और रिसोर्ट के पट्टे जारी कर सकेंगे
-जबकि 5 हजार वर्गमीटर तक गैर आवासीय पट्टे जारी कर सकेंगे
-नगर पालिकाओं की शक्तियों में ढाई से तीन गुना तक बढ़ोतरी की गई है