CM गहलोत ने मंत्रिमंडल की बैठक में 63 प्रस्तावों को दी मंजूरी, कर्मचारियों को सौगात; जानें कैबिनेट के निर्णय

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम अब "श्री यादे माटी कला बोर्ड" होगा. वहीं RDPL का संचालन अब राज्य सरकार के अधीन होगा. इसके साथ ही राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है. 

वहीं 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटित करने का बड़ा फैसला किया गया है. राजस्थान सिविल सेवा योजना में कार्मिकों को पदोन्नति पद पर वेतनमान मिलेगा. इसके अलावा कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी. ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2023 को मंजूरी मिली है. राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति-2023 का अनुमोदन किया गया है. फिजियोथैरेपिस्ट भर्ती योग्यता में अब बैचलर डिग्री भी मान्य होगी. वहीं जोधपुर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान स्थापित होगा. RMSCL की सरचार्ज दर अब 11 प्रतिशत होगी. इसके साथ ही आयरन और बेनिफिकेशन व स्टील प्लांट के लिए भूमि आवंटन की गई है. बुधवार को सबसे ज्यादा 63 एजेंडों वाली मीटिंग रही. 

गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक में सोशल इंजीनियरिंग भी देखने को मिली:
गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक में सोशल इंजीनियरिंग भी देखने को मिली. एक साथ 200 से अधिक सामाजिक संस्थानों को जमीन आवंटन को मंजूरी मिली है. लगभग सभी समाजों को जमीन आवंटन करके बड़ा मैसेज दिया गया है. गहलोत सरकार की यह सबसे बड़ी कैबिनेट की मीटिंग करीब 3 घंटे चली जिसमें 63 एजेंडे शामिल थे. मंत्रिमंडल ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करवाने में सहयोग करने वाले दो युवक प्रह्लाद सिंह चुण्डावत और शक्ति सिंह चुण्डावत को नियमों में शिथिलन प्रदान कर कनिष्ठ सहायक के पद पर सरकारी नौकरी दिये जाने का निर्णय किया है.

  

कर्मचारियों के प्रमोशन की 31 साल पुरानी पुरानी व्यवस्था लागू कर दी:
इसके साथ ही गहलोत कैबिनेट ने कर्मचारियों के प्रमोशन की 31 साल पुरानी पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है. इसके व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को 9, 18 और 27 साल के पे-स्केल के अनुसार प्रमोशन मिलेगा ही. वर्ष 1992 के चयनित वेतनमान संबंधी आदेश की तर्ज पर यह प्रावधान किया गया है. वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा और एकल पदों की सेवाओं के कार्मिकों को उक्त सेवा अवधि पूर्ण करने पर आगामी पे-लेवल में एसीपी का लाभ दिया जा रहा था. वहीं, इस संशोधन से अब राज्य सेवा के अधिकारियों को भी 10, 20, 30 वर्ष की सेवा अवधि के स्थान पर 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का पे-लेवल प्राप्त हो सकेगा.