तीन वर्षों में 60 हजार कृषकों का 40 9.60 करोड़ रुपये का ऋण माफ, राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण माफ करने का अधिकार केंद्र सरकार का- सहकारिता मंत्री

जयपुर: सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार के निर्णय के बाद विगत तीन वर्षों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा किसानों के 409.60 करोड़ रुपये की ऋणमाफी कर 59 हजार 983 किसानों को लाभान्वित किया है.

सहकारिता मंत्री प्रश्नकाल में विधायक गोपाल लाल मीना के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राज्य सरकार ने किसानों की ऋणमाफी के लिए राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा किसानों की ऋणमाफी हेतु योजनाएं जारी की गई है. उन्होंने बताया कि इन ऋणमाफी योजनाओं में राजस्थान कृषक ऋणमाफी योजना 2019 (अल्पकालीन) एवं राजस्थान कृषक ऋणमाफी योजना 2019 (मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन) शामिल है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीयकृत बैंक भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है एवं उनके द्वारा किसानों के ऋण माफ करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है.

 

सहकारिता मंत्री ने विगत तीन वर्षों में राज्य में ऋणमाफी योजना से लाभान्वित किसानों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2020-21 में कुल 42 हजार 866 किसानों का 325.14 करोड़ रुपये का अल्पकालीन एवं मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋणों की ऋण माफी कर कृषकों को लाभान्वित किया गया. इसी तरह वर्ष 2021-22 में एक हजार 83 कृषकों का 49.83 करोड़ एवं वर्ष 2022-23 में 7 हजार 34 कृषकों का 35.63 करोड़ की ऋण माफी कर किसानों को लाभान्वित किया गया है.