Article 370 को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त से रोजाना करेगा सुनवाई शुरू

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई शुरू करेगा.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कई प्रक्रियात्मक निर्देश पारित करते हुए विभिन्न पक्षों द्वारा लिखित प्रस्तुतियाँ और सुविधा संकलन दाखिल करने की समय सीमा 27 जुलाई तय की. पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं, ने कहा कि याचिकाओं की सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी, जो विविध मामलों की सुनवाई के दिन हैं.

2 वकीलों को किया नियुक्त: 

इन दिनों केवल नई याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाती है और नियमित मामलों की सुनवाई नहीं की जाती है. इसने सुविधा संकलन तैयार करने और इसे 27 जुलाई से पहले दाखिल करने के लिए दो वकीलों को नियुक्त किया, और यह स्पष्ट कर दिया कि उक्त तिथि के बाद कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा. एक सुविधा नोट अदालत को पूरे मामले का एक स्नैपशॉट देता है ताकि तथ्यों को शीघ्रता से समझने में सहायता मिल सके.