अडानी-हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने SEBI को जांच के लिए दिया 3 महीने का समय

नई दिल्लीः अडानी-हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए सेबी को 3 माह में जांच पूरा करने का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर सेबी की जांच में दखल देने से इनकार किया है. अडानी मामले की जांच ED से भी कराने से इनकार किया. कोर्ट ने कहा कि SEBI की जांच पर संदेह नहीं किया जा सकता है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा SEBI ने 22 आरोपों की जांच की. जबकि 2 की बाकी है. ऐसे में उन्हें तीन महीने के भीतर अपनी जांच को पूरा करना होगा. फैसले के बाद गौतम अदाणी ने कहा कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है.अदाणी ने आगे कहा कि उनका समूह भारत की विकास में योगदान देना जारी रखेगा. 

अदाणी ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई की ही जीत होती है. सत्यमेव जयते. जो भी हमारे साथ खड़ा रहा उनका मैं धन्यवाद करता हूं. देश के विकास के लिए हम काम करना जारी रखेंगे. 

बता दें कि तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया. दालत ने कहा सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, हम सेबी को अन्य दो मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं.