नई दिल्ली: ट्रेन में सफर के दौरान मोबाइल फोन के स्पीकर पर तेज आवाज में गाने बजाना, वीडियो देखना और रील चलाना अब यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है. सहयात्रियों की सुविधा और रेल यात्रा के दौरान शांति बनाए रखने के लिए रेलवे ने ऐसे व्यवहार के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. यदि किसी यात्री की वजह से दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है और वह चेतावनी के बाद भी अपनी हरकत जारी रखता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
सहयात्रियों को परेशान करने पर हो सकती है कार्रवाई
ट्रेन में लंबी दूरी की यात्रा के दौरान कई यात्री आराम करना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग मोबाइल फोन पर तेज आवाज में गाने सुनते हैं या वीडियो और रील चलाते हैं. इससे आसपास बैठे यात्रियों को परेशानी होती है. रेलवे का उद्देश्य ऐसे व्यवहार पर रोक लगाकर सभी यात्रियों के लिए सुविधाजनक और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है.
ट्रेन में मोबाइल स्पीकर पर गाना बजाया तो होगी कार्रवाई:
-ट्रेन में तेज आवाज में गाने और रील चलाने पर रेलवे सख्त
-सहयात्रियों को परेशान किया तो 1000 रुपए तक जुर्माने की कार्रवाई संभव
-रेलवे एक्ट की धारा 145(2)(a) के तहत उपद्रव पर कार्रवाई
-चेतावनी के बाद भी नहीं माने तो 6 महीने तक की कैद संभव
-5000 रुपए तक जुर्माना या कैद और जुर्माना दोनों का प्रावधान
-सफर में गाने सुनने के लिए ईयरफोन इस्तेमाल करने की सलाह
-दक्षिण रेलवे के निर्देश, 20 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान चलाने के आदेश
आपको बता दें कि ट्रेन में मोबाइल स्पीकर पर गाना बजाया तो कार्रवाई होगी. ट्रेन में तेज आवाज में गाने और रील चलाने पर रेलवे सख्त है. सहयात्रियों को परेशान किया तो 1000 रुपए तक जुर्माने की कार्रवाई संभव है. रेलवे एक्ट की धारा 145(2)(a) के तहत उपद्रव पर कार्रवाई है. चेतावनी के बाद भी नहीं माने तो 6 महीने तक की कैद संभव है. 5000 रुपए तक जुर्माना या कैद और जुर्माना दोनों का प्रावधान है. सफर में गाने सुनने के लिए ईयरफोन इस्तेमाल करने की सलाह है. दक्षिण रेलवे के निर्देश, 20 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान चलाने के आदेश है.