सरकार ने पेट्रोल-डीजल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, 3 अगस्त से नए टैक्स की दरें पूरे देश में लागू

सरकार ने पेट्रोल-डीजल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, 3 अगस्त से नए टैक्स की दरें पूरे देश में लागू

नई दिल्ली : सरकार ने पेट्रोल-डीजल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है. 3 अगस्त से नए टैक्स की दरें पूरे देश में लागू होंगी. पेट्रोल निर्यात पर टैक्स 2.5 से बढ़कर 3.5 रुपये प्रति लीटर होगा. डीजल निर्यात पर टैक्स 15.5 से बढ़कर 24 रुपये प्रति लीटर किया गया है.

कच्चे तेल की कीमतों और मुनाफे को देखते हुए फैसला लिया गया है. तेल कंपनियों के अतिरिक्त मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है. असाधारण कमाई का हिस्सा सरकारी राजस्व में जाएगा. वैश्विक बाजार के हालात के आधार पर टैक्स संशोधन हुआ है.

सरकार समय-समय पर विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है. फिलहाल घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा. टैक्स बढ़ोतरी का असर केवल निर्यात होने वाले ईंधन पर है. वैश्विक बाजार की चाल पर आगे के फैसलों पर नजर रहेगी.