हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब जर्जर स्कूल भवनों पर सख्ती ! सुरक्षा ऑडिट में फेल भवनों में कक्षाएं नहीं होंगी संचालित

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब जर्जर स्कूल भवनों पर सख्ती ! सुरक्षा ऑडिट में फेल भवनों में कक्षाएं नहीं होंगी संचालित

जयपुर : हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब जर्जर स्कूल भवनों पर सख्ती की गई है. रिपोर्ट और निरीक्षण का दौर नहीं, सीधे सुरक्षा ऑडिट का फैसला लिया गया है. जिन स्कूलों में सुरक्षा प्रमाण-पत्र नहीं, वहां कक्षाएं नहीं लगेगी. 

10 दिन में जर्जर भवनों की जांच कर रिपोर्ट देनी होगी. असुरक्षित भवनों में बच्चों को पढ़ाने पर अब जवाबदेही तय होगी. भवन सुरक्षित है या नहीं, तकनीकी जांच के बाद प्रमाण-पत्र मिलेगा. 

मूल भवन जर्जर होने पर बच्चों को दूसरे सुरक्षित भवनों में शिफ्ट किया जाएगा. रिपोर्ट नहीं देने वालों पर कार्रवाई हो सकती है. जिला अधिकारियों से लेकर जिम्मेदार कार्मिकों तक जवाबदेही तय होगी. अब लापरवाही हुई तो सहयोग नहीं, कार्रवाई होगी.