पूर्व मंत्री महेश जोशी को राजस्थान हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जल जीवन मिशन में 20 हजार करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला

पूर्व मंत्री महेश जोशी को राजस्थान हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जल जीवन मिशन में 20 हजार करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला

जयपुर: पूर्व मंत्री महेश जोशी को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. जल जीवन मिशन में 20 हजार करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है. पूर्व मंत्री महेश जोशी, पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल और निजी व्यक्ति संजय बड़ाया, महेंद्र प्रकाश सोनी,कृष्णदीप गुप्ता,संजीव कुमार गुप्ता,दिलीप कुमार गौड़ सहित आरोपी मुकेश पाठक की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने खारिज की.

हाईकोर्ट में जस्टिस बिपिन गुप्ता की एकलपीठ ने फैसला सुनाया. जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने 5 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था. महेश जोशी व अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी सहित एडवोकेट नेहा गोयल, अमन अग्रवाल व विनोद कुमार शर्मा ने पक्ष रखा.

पूर्व मंत्री महेश जोशी को राजस्थान हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत: 
-जल जीवन मिशन में 20 हजार करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला
-पूर्व मंत्री महेश जोशी, पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल और निजी व्यक्ति संजय बड़ाया
-महेंद्र प्रकाश सोनी,कृष्णदीप गुप्ता,संजीव कुमार गुप्ता,दिलीप कुमार गौड़ सहित
-आरोपी मुकेश पाठक की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने की खारिज
-हाईकोर्ट में जस्टिस बिपिन गुप्ता की एकलपीठ ने सुनाया फैसला
-जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने 5 अगस्त को फैसला रखा था सुरक्षित
-महेश जोशी व अन्य आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज
-राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी सहित
-एडवोकेट नेहा गोयल, अमन अग्रवाल व विनोद कुमार शर्मा ने रखा पक्ष