नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने UPI पेमेंट को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है. 2000 रुपए की पेमेंट तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. 2000 के ऊपर दुकानदार को UPI करने पर 0.4 प्रतिशत UPI टैक्स लगेगा.
टैक्स की राशि दुकानदार पर लगाई जाएगी. 15 अक्टूबर से यूपीआई करने पर चार्ज लगेगा. आम ग्राहक को नहीं यूपीआई पर कोई टैक्स देना होगा.
केंद्र सरकार ने UPI पेमेंट को लेकर जारी किया स्पष्टीकरण
-₹2000 की पेमेंट तक नहीं लगेगा कोई भी टैक्स
-2000 के ऊपर दुकानदार को UPI करने पर 0.4 प्रतिशत लगेगा UPI टैक्स
-टैक्स की राशि दुकानदार पर लगाई जाएगी
-15 अक्टूबर से लगेगा यूपीआई करने पर चार्ज
-आम ग्राहक को नहीं देना होगा यूपीआई पर कोई टैक्स