1 नवंबर से इन वाहनों की दिल्ली में एंट्री बंद, जानिए किसे मिली अनुमति और किस पर लगी रोक

दिल्ली: राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 1 नवंबर 2026 से वाहनों के प्रवेश पर नई पाबंदियां लागू की गई हैं. कल 1 नंवबर से BS-VI से कम स्टैंडर्ड के वाहनों की दिल्ली में एंट्री बंद होगी. 

जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पत्र लिखकर वकीलों को छूट देने की मांग की है. कल 1 नंवबर से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली में BS-VI से कम के मानकों का दिल्ली में प्रवेश नहीं हो सकेगा. जिससे दिल्ली NCR से जुड़े अधिवक्ताओं को बड़ी परेशानी होगी.  

संबंधित प्रकरण में SC सेक्रेटरी जनरल को पत्र लिखते हुए बार एसो. ने अधिवक्ताओं को छूट देने की मांग की है. इसी प्रकार का एक पत्र दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा एक्टिंग चीफ जस्टिस को भी लिखा गया है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर:
वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी नियमों और वाहन की पात्रता से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 / 1095 जारी कर दिया है. साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह देते हुए कहा कि दिल्ली में प्रवेश करने से पहले अपने वाहन का उत्सर्जन मानक, रजिस्ट्रेशन और PUCC की वैधता को जांच लें, जिससे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.