जयपुर जिलें में 18 शहरी सरकारों के लिए मतदान जारी, 565 बूथों पर सुबह 7 बजे से चल रहा मतदान

जयपुर जिलें में 18 शहरी सरकारों के लिए मतदान जारी, 565 बूथों पर सुबह 7 बजे से चल रहा मतदान

जयपुर : जयपुर जिलें में 18 शहरी सरकारों के लिए मतदान जारी है. 565 बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है. 565 में 152 बूथ क्रिटिकल यानि जिले का लगभग हर चौथा मतदान केंद्र संवेदनशील है, चौमूं में सबसे ज्यादा 23 क्रिटिकल बूथ हैं. शाहपुरा में 20 क्रिटिकल बूथ, चाकसू में 13, खेजरोली, मनोहरपुर, किशनगढ़-रेनवाल, वाटिका और कानोता में 8-8 बूथ क्रिटिकल, नारायणा, बगरू और जमवारामगढ़ में 7-7, फागी में 6, जबकि कालाडेरा, सांभर लेक, फुलेरा, जोबनेर और दूदू में 5-5 बूथ क्रिटिकल श्रेणी में, बस्सी में सबसे कम 4 बूथों को क्रिटिकल श्रेणी में शामिल है.

मतदान दिवस पर आचार संहिता की पालना पर सख्ती :
मतदान दिवस पर आचार संहिता की पालना पर सख्ती है. जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक सख्त हैं. मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में चुनावी कैंप लगाने पर रोक हैं. 100 मीटर की परिधि में मतदाताओं से मतयाचना पर भी प्रतिबंध है. मतदाता पर्चियां केवल सादे सफेद कागज पर देने के निर्देश हैं. पर्ची पर पार्टी, प्रत्याशी या चुनाव चिह्न का उल्लेख नहीं होगा.

मतदान केंद्रों के पास अनावश्यक भीड़ जुटाने पर रोक है. निर्वाचन परमिट के बिना वाहनों के संचालन पर सख्ती है. कार्यकर्ताओं द्वारा गैर-परिवार के मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने-ले जाने पर रोक है. गलत नाम से मतदान यानी प्रतिरूपण का प्रयास भी नहीं करने के निर्देश दिए हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता की पालना के संबंध में निर्देश दिए हैं.

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक की मतदाताओं से अपील:
जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि  मतदान के समय मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज साथ जरूर लाएं. मतदान के लिए वोटर आईडी नहीं तो भी मतदान कर सकेंगे. 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों से मतदाता की पहचान मान्य होगी. वोटर आईडी प्रस्तुत करने में असमर्थ मतदाता वैकल्पिक दस्तावेज साथ लाएं. 

आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड से भी पहचान स्थापित कर सकेंगे. पासपोर्ट, फोटोयुक्त पासबुक और फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज भी मान्य है. आयुष्मान हेल्थ कार्ड और मनरेगा कार्ड से भी पहचान स्थापित करने का विकल्प है. सरकारी कर्मचारियों का फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र भी मान्य है. सांसद-विधायकों के सरकारी पहचान पत्र और UDID कार्ड भी विकल्प में शामिल है. दस्तावेज चुनाव की लोक सूचना जारी होने से पहले का होना जरूरी है.