पंचायती राज चुनावों के दौरान नामांकन में भीड़ और वाहनों पर आयोग की सख्ती, उम्मीदवार को रैली निकालने की अनुमति नहीं

पंचायती राज चुनावों के दौरान नामांकन में भीड़ और वाहनों पर आयोग की सख्ती, उम्मीदवार को रैली निकालने की अनुमति नहीं

जयपुरः पंचायती राज चुनावों को लेकर बड़ी खबर आई है. चुनावों के दौरान नामांकन में भीड़ और वाहनों पर आयोग ने सख्ती दिखाई है. पंचायती राज चुनाव कार्यक्रम से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए है. नामांकन के दौरान RO/ARO कार्यालय में उम्मीदवार सहित अधिकतम 5 लोग ही रह सकेंगे. नामांकन के दौरान उम्मीदवार को रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी. RO/ARO कार्यालय के 100 मीटर दायरे में वाहनों की संख्या भी तय की गई है.        

जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम 3 गाड़ियां, पंचायत समिति सदस्य के लिए अधिकतम 2 गाड़ियां, सरपंच पद के लिए अधिकतम 1 गाड़ी की अनुमति है. चुनाव नहीं छोड़ने वाले उम्मीदवार के नामांकन के दौरान वाहनों पर हुआ खर्च चुनावी व्यय में जोड़ा जाएगा. नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन के दौरान उमड़ी भीड़ को देखते हुए आयोग ने निर्देश जारी किए.