राजस्थान हाईकोर्ट का सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला, 0 से 50 किलोमीटर दायरे के सभी निर्माणों की होगी जांच

राजस्थान हाईकोर्ट का सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला, 0 से 50 किलोमीटर दायरे के सभी निर्माणों की होगी जांच

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. भारत-पाक सीमा से 0 से 50 किलोमीटर दायरे के सभी निर्माणों की जांच होगी. कलेक्टर-एसपी और BSF अधिकारियों की संयुक्त समिति जांच करेगी. जरूरत पड़ने पर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए. हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि. आस्था के नाम पर कानून का उल्लंघन स्वीकार नहीं है.     

बिना अनुमति बने धार्मिक स्थलों की भी जांच होगी. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने फैसला सुनाया. याचिकाओं को खारिज करते हुए अहम निर्देश दिए. कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं. कानून सभी नागरिकों और संस्थाओं पर समान रूप से लागू होगा. सीमावर्ती क्षेत्रों की संवेदनशीलता को देखते हुए सख्ती जरूरी है. सरकारी जमीन और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की जांच होगी.