अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने H-1B वीजा पर ट्रंप की 1 लाख डॉलर फीस को किया रद्द

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने H-1B वीजा पर ट्रंप की 1 लाख डॉलर फीस को किया रद्द

नई दिल्ली : अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर शुल्क लगाने की नीति रद्द कर दी है. बोस्टन के संघीय जज लियो सोरोकिन ने फैसले में शुल्क को टैक्स करार दिया है.

कोर्ट ने कहा कि ऐसा टैक्स लगाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है. सरकार के पास इतना बड़ा शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है. 20 डेमोक्रेटिक राज्यों के अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर मुकदमे के बाद फैसला आया. ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल सितंबर में इमिग्रेशन नियमों में सख्त किया था. 

H-1B वीजा के शुल्क में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था. नए एच-1बी वीजा पर 1 लाख डॉलर की भारी फीस लगाने की घोषणा की थी. प्रशासन का तर्क था कि इससे अमेरिकी नागरिकों को अधिक रोजगार मिलेगा. 20 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने नीति को अदालत में चुनौती दी थी.