नई दिल्ली: रेसलर विनेश फोगाट की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने WFI से जवाब मांगा है. याचिका में फोगाट ने अपने खिलाफ जारी 'शो-कॉज़ नोटिस' और अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती दी. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि वह इस मामले में कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं कर रही हैं.
हाईकोर्ट ने WFI के वकील से कहा कि वे 29 सितंबर तक निर्देश प्राप्त कर लें. जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी. फोगाट का कहना है कि 9 मई और 17 जून को उन्हें दो नोटिस जारी किए गए. WFI की मनमानी और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के सिलसिले का हिस्सा है. जिसने मातृत्व अवकाश के बाद प्रतिस्पर्धी कुश्ती में उनकी वापसी में बाधा डाली है.
रेसलर विनेश फोगाट की याचिका पर WFI से मांगा जवाब:
-दिल्ली हाईकोर्ट ने WFI से मांगा जवाब
-याचिका में फोगाट ने अपने खिलाफ जारी 'शो-कॉज़ नोटिस' और अनुशासनात्मक कार्रवाई को दी चुनौती
-जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा-वह इस मामले में कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं कर रही हैं
-हाईकोर्ट ने WFI के वकील से कहा-वे 29 सितंबर तक निर्देश प्राप्त कर लें
-जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी
-फोगाट का कहना है-9 मई और 17 जून को उन्हें जारी किए गए दो नोटिस
-WFI की मनमानी और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के सिलसिले का हिस्सा है
-जिसने मातृत्व अवकाश के बाद प्रतिस्पर्धी कुश्ती में उनकी वापसी में बाधा डाली है