पंचायतीराज चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के नए निर्देश, इन बातों का नहीं रखा ध्यान... तो नामांकन पत्र किया जा सकता है खारिज

पंचायतीराज चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के नए निर्देश, इन बातों का नहीं रखा ध्यान... तो नामांकन पत्र किया जा सकता है खारिज

जयपुरः पंचायतीराज चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के नए निर्देश जारी किए है. जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव में नामांकन को लेकर आयोग ने निर्देश जारी किए है. नामांकन पत्र और शपथ पत्र का कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना होगा. 50 रुपए के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पर शपथ पत्र देना अनिवार्य है. 

नोटरी/मजिस्ट्रेट से प्रमाणित कराना होगा. घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय और खुले में शौच नहीं जाने की घोषणा देना जरूरी है. बकाया राशि नहीं होने पर नो-ड्यूज प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं है. लेकिन बकाया है तो नामांकन से पहले जमा करना होगा. आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने वाले SC/ST/OBC अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा.       

नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता हैः
जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य के लिए जमानत राशि सामान्य वर्ग 500 रुपए, महिला व SC/ST/OBC के लिए 250 रुपए. हस्तलिखित नामांकन पत्र स्वीकार नहीं होंगे. आयोग के निर्धारित या टाइप किए हुए प्रारूप ही मान्य होंगे. रिक्त कॉलम की पूर्ति नहीं करने पर नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है.