सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से न्यायिक अधिकारियों को राहत, 61 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से न्यायिक अधिकारियों को राहत, 61 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की दी अनुमति

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से न्यायिक अधिकारियों को राहत मिली है. 61 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम अनुमति दी है. सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से देशभर के न्यायिक अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है. जिन न्यायिक अधिकारियों को सेवा से मुक्त नहीं किया गया उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है. CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची, जस्टिस वी.मोहना की पीठ ने  आदेश दिए हैं. ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिए है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई 2026 तय की है.

सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से न्यायिक अधिकारियों को राहत
-61 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम अनुमति
-सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से देशभर के न्यायिक अधिकारियों को मिली बड़ी राहत
-जिन न्यायिक अधिकारियों को सेवा से मुक्त नहीं किया गया उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत
-साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किया नोटिस जारी
-CJI सूर्यकांत,जस्टिस जॉयमाल्य बागची,जस्टिस वी.मोहना की पीठ ने दिए आदेश 
-ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के मामले में सुनवाई करते हुए दिए आदेश
-सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई  तय की 22 जुलाई 2026