नई दिल्लीः लोकसभा में आज जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल पेश होगा. गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बिल पेश करेंगे. जन्म-मृत्यु रिकॉर्ड डिजिटल करने का बिल आज पेश होगा. जन्म-मृत्यु डेटा आधार और वोटर लिस्ट लिंक होगा.
फर्जी पंजीकरण रोकने के लिए कड़े सत्यापन का प्रावधान है. देरी से जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियम सख्त होंगे. 2 साल से ज्यादा देरी पर कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी.