जयपुरः नगर निकाय चुनाव के बीच पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा आदेश दिया गया है. जयपुर जिले के सभी पेट्रोल-डीजल एवं CNG पंपों पर न्यूनतम स्टॉक रखना अनिवार्य है. 1000 लीटर पेट्रोल, 2000 लीटर डीजल,500 किलो CNG सहित 200 लीटर ऑयल का सुरक्षित स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए है. चुनाव ड्यूटी में लगे वाहनों के लिए फिलिंग स्टेशन 24 घंटे खुले रहेंगे.
24 अगस्त सुबह 6 बजे से 22 सितंबर रात 12 बजे तक व्यवस्था लागू रहेगी. चुनावी वाहनों को ईंधन की निर्बाध आपूर्ति के निर्देश दिए गए है. अधिकृत CNG वाहनों को प्राथमिकता से CNG देने के आदेश दिए गए है. सुरक्षित स्टॉक की बिक्री के लिए अधिकृत अनुज्ञापत्र जरूरी है. जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने आदेश जारी किए है.