शहरी निकाय चुनाव में मतगणना शुरू होने के बाद प्राप्त लिफाफे नहीं खोले जाएंगे, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश

शहरी निकाय चुनाव में मतगणना शुरू होने के बाद प्राप्त लिफाफे नहीं खोले जाएंगे, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश

जयपुरः शहरी निकाय चुनाव में मतगणना शुरू होने के बाद प्राप्त लिफाफे नहीं खोले जाएंगे. देरी से मिले डाक मतपत्रों की गणना नहीं होगी. त्रुटिपूर्ण प्रारूप 16-क मिलने पर मतपत्र खारिज होगा. हस्ताक्षर या अनुप्रमाणन नहीं होने पर भी डाक मतपत्र निरस्त होगा. मतपत्र पर पहचान उजागर करने वाला कोई चिह्न मिला तो कार्रवाई होगी.     

निर्वाचक की पहचान बताने वाले मतपत्र सीधे खारिज किए जाएंगे. एक से अधिक अभ्यर्थियों या नोटा को वोट देने पर मतपत्र अमान्य होगा. बनावटी, क्षतिग्रस्त या विकृत मतपत्रों की भी गणना नहीं होगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया है.