जयपुर : कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से झटका लगा है. राजस्थान हाईकोर्ट ने कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों की अपीलें खारिज कर कर दी है. 12 जनवरी और 13 फरवरी 2024 को आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश बरकरार रखे गए हैं.
आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है. 8 आरोपियों के खिलाफ UAPA की धारा 16, 18 और 20 के तहत आरोप कायम रहेंगे. आरोपी मो.रियाज अत्तारी, मोहम्मद गौस, मोहसीन खान, आसिफ हुसैन, मो. मोहसीन सहित आरोपी वसीम अली, मोहम्मद जावेद खान और मुस्लिम खान की अपीलें खारिज की गई हैं.
मुख्य न्यायाधीश संजय के.अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा कि आरोप तय करने के स्तर पर दोषी या निर्दोष होने का फैसला नहीं हो सकता. साजिश का प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होना आरोपमुक्ति का आधार नहीं हो सकता.
परिस्थितियों के सामूहिक प्रभाव से भी साजिश का पता लगाया जा सकता है. हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमे के दौरान साक्ष्यों का ट्रायल कोर्ट स्वतंत्र मूल्यांकन करेगा. बचाव पक्ष की वीडियो, धमकी और प्रतिबंधित संगठन से जुड़ाव नहीं होने की दलीलें खारिज की गई हैं.