जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से नरेश मीणा को बड़ी राहत मिली है. राजस्थान हाईकोर्ट से नरेश मीणा को जमानत मिली है. टोंक के FIR मामले में नरेश को हाईकोर्ट से तीसरी बार जमानत मिली. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की अदालत ने फैसला सुनाया. हर महीने पहले सप्ताह में संबंधित थाने में उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश.
जमानत के दौरान किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं होने की कोर्ट ने शर्त लगाई है. नरेश मीणा की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए आदेश दिए. याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट रजनीश गुप्ता और फतेहराम मीणा ने पैरवी की.